नैनीताल। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। गुंडा एक्ट के तहत पांच लोगों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए हैं। इनमें अवैध शराब की तस्करी और चोरी समेत अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामले शामिल हैं। किसी को एक माह तो किसी को चार माह तक जिले की सीमा से बाहर रहना होगा। जिला प्रशासन के अनुसार, एक जनवरी से 21 अक्टूबर 2026 तक जिले में कुल 103 लोगों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की जा चुकी है।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विवेक राय की अदालत ने यह कार्रवाई की है। पाडलीपुर मोटाहल्दू निवासी सुरेश चन्द्र जोशी और लालकुआं की निर्मल कॉलोनी, पश्चिमी राजीवनगर निवासी राजेश कुमार उर्फ बिट्टू को अवैध शराब की तस्करी के मामले में चार-चार माह के लिए जिला बदर किया गया है।
वहीं, बनभूलपुरा निवासी वसीम को आपराधिक गतिविधियों और चोरी के आरोपों के आधार पर चार माह, लामाचौड़ के ग्राम नाथूपुर पाड़ली निवासी धर्मेन्द्र सागर को अवैध शराब की तस्करी और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामलों में तीन माह तथा बनभूलपुरा निवासी सैफ अली को चोरी और अवैध रूप से धन अर्जित करने संबंधी आरोपों के आधार पर एक माह के लिए जिला बदर करने के आदेश दिए गए हैं।
अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने बताया कि जिला बदर किए गए लोगों को निर्धारित अवधि तक नैनीताल जिले की सीमा से बाहर रहना होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन लगातार कदम उठा रहा है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

