ईपीएफओ ने ऑटो सेटलमेंट की सीमा बढ़ाई, अब 5 लाख रुपये तक मिलेगा एडवांस क्लेम

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नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने 7.5 करोड़ सदस्यों को बड़ी राहत देते हुए ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम की सीमा को पांच गुना बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। पहले यह सीमा 1 लाख रुपये थी। इस फैसले से करोड़ों कर्मचारियों को पीएफ से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में आसानी होगी।

श्रीनगर बैठक में मिली मंजूरी
यह निर्णय 28 मार्च को श्रीनगर में केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की कार्यकारी समिति की 113वीं बैठक में लिया गया। बैठक में श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा और ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति शामिल थे।

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तीन नई श्रेणियों में भी मिलेगा ऑटो सेटलमेंट
अब शिक्षा, विवाह और आवास जैसी आवश्यकताओं के लिए भी ऑटो-मोड सेटलमेंट की सुविधा शुरू की गई है। इससे पहले यह केवल बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने के उद्देश्य से ही उपलब्ध थी।

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तीन दिन में निपटारे की सुविधा
ऑटो-मोड क्लेम का निपटान सिर्फ 3 दिनों के भीतर हो जाता है। वर्तमान में 95 प्रतिशत दावे ऑटो सेटलमेंट के माध्यम से ही प्रोसेस किए जा रहे हैं।

ईपीएफओ ने बनाया रिकॉर्ड
ईपीएफओ ने 6 मार्च 2025 तक 2.16 करोड़ रुपये के ऑटो क्लेम सेटलमेंट किए, जो पिछले वित्त वर्ष (2023-24) के 89.52 लाख रुपये के मुकाबले दोगुने से अधिक है।

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वेरिफिकेशन प्रक्रिया होगी आसान
पीएफ निकासी की औपचारिकताओं को 27 से घटाकर 18 किया गया था, जिसे अब सिर्फ 6 करने का निर्णय लिया गया है।ईपीएफओ का यह कदम निश्चित रूप से अपने करोड़ों सदस्यों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।

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