नैनीताल। भवाली निवासी कारोबारी और व्यापार मंडल से जुड़े नरेश पांडे के खिलाफ दर्ज यौन शोषण के मुकदमे में अब पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। पुलिस ने नरेश पांडे के साथ घूम रहे कथित बाउंसरों और निजी गनरों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, उनके दस्तावेजों और शस्त्र लाइसेंसों की जांच की तथा एक लाइसेंसी हथियार जब्त कर लिया। मामले में आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है।
पुलिस के अनुसार 14 मई 2026 को एक युवती ने कोतवाली मल्लीताल में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि नरेश पांडे ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 19/2026 धारा 351(2)/69 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया। फिलहाल प्रकरण की विवेचना जारी है और पुलिस विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है।
इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि नरेश पांडे कुछ हथियारबंद लोगों और कथित बाउंसरों के साथ क्षेत्र में घूम रहा है, जिससे आम लोगों में भय और दहशत का माहौल बन रहा है। सूचना के बाद 19 मई को पुलिस ने नरेश पांडे के साथ मौजूद बाउंसरों और निजी गनरों को कोतवाली भवाली बुलाकर सत्यापन, पूछताछ और हथियारों की जांच की।
जांच के दौरान पता चला कि जसपुर निवासी लखविंदर सिंह अपने निजी सुरक्षा लाइसेंस पर जारी हथियार का उपयोग नरेश पांडे को सुरक्षा देने में कर रहा था। पुलिस के मुताबिक लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत मुकदमा दर्ज कर हथियार जब्त कर लिया गया है। साथ ही शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति जिलाधिकारी को भेजी जाएगी।
पुलिस ने दो अन्य कथित बाउंसरों विशेष नाग निवासी होशियारपुर, पंजाब और मधुसूदन सिंह निवासी सिरौली, अल्मोड़ा के खिलाफ भी धारा 172 बीएनएसएस के तहत वैधानिक कार्रवाई की है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ और जांच में सामने आया है कि कुछ लोग हथियारों और बाउंसरों के दम पर क्षेत्र में दबाव और भय का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने साफ किया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
SSP मंजूनाथ टीसी ने कहा कि जनपद में अवैध तरीके से बाउंसरों, गुंडा तत्वों और हथियारबंद लोगों के साथ घूमकर आतंक फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। “ऑपरेशन प्रहार” के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।

