नैनीताल। जिला प्रशासन द्वारा नैनीताल जिमखाना स्थित डीएसए मैदान में ईद की नमाज अदा करने पर लगाई गई रोक के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने प्रशासन के आदेश पर रोक लगाते हुए 28 मई को डीएसए मैदान में ईद की नमाज अदा करने की अनुमति दे दी है।
गौरतलब है कि हाल ही में जिला प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया था कि ईद की नमाज केवल मस्जिदों और निजी परिसरों में ही अदा की जाए। प्रशासन का तर्क था कि डीएसए मैदान मुख्य रूप से खेल गतिविधियों के लिए निर्धारित है और वर्तमान में वहां विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। ऐसे में धार्मिक आयोजन की अनुमति देने से खेल गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।
जानकारी के अनुसार डीएसए प्रबंधन ने पहले अंजुमन इस्लामिया को 28 मई 2026 को नमाज के लिए मैदान उपयोग की अनुमति दे दी थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद यह अनुमति निरस्त कर दी गई। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा।
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रशासन के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए ईद की नमाज के लिए डीएसए मैदान के उपयोग की अनुमति प्रदान कर दी। अदालत के इस आदेश के बाद शहर में चल रही असमंजस की स्थिति भी समाप्त हो गई है।
प्रशासन की ओर से पहले यह भी कहा गया था कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और खेल गतिविधियों को प्रभावित होने से बचाने के लिए मस्जिदों और निजी परिसरों में शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा की जाए।

