देहरादून। उत्तराखंड शासन ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) के सार्वजनिक अवकाश की तिथि में संशोधन किया है। पहले घोषित आदेश के अनुसार 27 मई 2026, बुधवार को अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन अब शासन ने इसे बदलते हुए 28 मई 2026, बृहस्पतिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है।
Government of Uttarakhand के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि अधिसूचना संख्या 1800/XXXI(15)G/25-74(सा०)/2016 दिनांक 24 दिसंबर 2025 में घोषित अवकाश सूची में संशोधन किया गया है। सम्यक विचारोपरांत ईद-उल-जुहा के अवसर पर अब 28 मई को अवकाश रहेगा।
शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत राज्य के सभी बैंक, कोषागार और उप कोषागार भी 28 मई को बंद रहेंगे।
इस संबंध में जारी आदेश पर सचिव Rajendra Kumar के हस्ताक्षर हैं। शासन ने कहा है कि पूर्व में जारी विज्ञप्ति को इसी सीमा तक संशोधित माना जाएगा, जबकि अन्य सभी शर्तें यथावत लागू रहेंगी।


