Ankita Bhandari Case: पूर्व विधायक सुरेश राठौर को कोर्ट ने भेजा जेल, जमानत अर्जी खारिज, जांच में बढ़ी एक्सटॉर्शन की धारा

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हरिद्वार। अंकिता भंडारी प्रकरण से जुड़े मामले में गिरफ्तार पूर्व विधायक सुरेश राठौर को बड़ा झटका लगा है। न्यायालय ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के साथ ही उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। वहीं पुलिस ने जांच के दौरान मामले में एक्सटॉर्शन (जबरन वसूली) से संबंधित धाराएं भी जोड़ दी हैं, जिससे राठौर की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

पुलिस की ओर से न्यायालय में पेश की गई दलीलों में कहा गया कि मामले में केवल आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने का ही नहीं, बल्कि दबाव बनाकर राजनीतिक लाभ हासिल करने का भी पहलू सामने आया है। जांच में यह तथ्य सामने आने का दावा किया गया कि पार्टी से निष्कासन समाप्त करवाने और संगठन में पद हासिल करने की मंशा से कथित तौर पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया।

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अभियोजन पक्ष ने अदालत में कहा कि यदि कथित रूप से एक्सटॉर्शन की मंशा नहीं होती तो वीडियो में व्यक्तियों का नाम लेकर आरोप लगाए जाने और फिर उस सामग्री को रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल करने की आवश्यकता नहीं थी। इसी आधार पर पुलिस ने मामले में गंभीर धाराओं का समावेश किया है।

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मामले में पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ हरिद्वार जिले के झबरेड़ा और बहादराबाद थाना क्षेत्रों के अलावा देहरादून के नेहरू कॉलोनी तथा डालनवाला थानों में भी अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि दोनों आरोपियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे ऑडियो और वीडियो प्रसारित किए, जिनमें भाजपा नेताओं के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणियां और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री साझा की गई। शिकायतों में कहा गया कि इन वीडियो और ऑडियो के वायरल होने से संबंधित व्यक्तियों की सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है।

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इन्हीं आरोपों के आधार पर विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई थी। पुलिस ने मामले की जांच के बाद सुरेश राठौर को गिरफ्तार किया था। अब अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

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