चार साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जा सकेंगी ये सर्दी-जुकाम की दवाएं, केंद्र ने लगाया प्रतिबंध

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नई दिल्ली। छोटे बच्चों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने सर्दी-जुकाम की कुछ दवाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फेनिलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड वाले फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही इन दवाओं के लेबल, पैकेज इंसर्ट और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य कर दिया गया है कि इनका इस्तेमाल चार साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, अब इन दोनों दवा सामग्रियों वाले किसी भी फॉर्मूलेशन को चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए तैयार, निर्मित या बाजार में वितरित नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने यह कदम बच्चों के स्वास्थ्य पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए जनहित में उठाया है।

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विशेषज्ञों की सिफारिश के बाद लिया गया फैसला

केंद्र सरकार का यह निर्णय विशेषज्ञ समिति और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। विशेषज्ञों ने इन दोनों दवा सामग्रियों के संयोजन का छोटे बच्चों में इस्तेमाल किए जाने को लेकर चिंता जताई थी।

विशेषज्ञों के आकलन के अनुसार, चार साल से कम उम्र के बच्चों में इस संयोजन से जुड़े दुष्प्रभावों का जोखिम अधिक हो सकता है। इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित उपचार विकल्प उपलब्ध होने के कारण इस एफडीसी के इस्तेमाल को उचित नहीं माना गया।

पहले कुछ एफडीसी पर लगी थी रोक

केंद्र सरकार ने इससे पहले 15 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना के माध्यम से क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फेनिलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड वाले कुछ चुनिंदा फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन पर प्रतिबंध लगाया था। उस समय इन दवाओं के संबंध में उम्र से जुड़ी चेतावनी को भी प्रमुखता दी गई थी।

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अब सरकार ने प्रतिबंध का दायरा और बढ़ा दिया है। नई व्यवस्था के तहत इन दोनों सामग्रियों वाले सभी संबंधित फॉर्मूलेशन पर रोक लागू होगी। यानी दवा का ब्रांड, डोज या फॉर्मूलेशन अलग होने से इस प्रतिबंध से छूट नहीं मिलेगी।

दवा कंपनियों को चेतावनी लिखना होगा अनिवार्य

नई व्यवस्था के तहत दवा निर्माताओं को इन फॉर्मूलेशन के लेबल और पैकेजिंग पर स्पष्ट चेतावनी दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही पैकेज इंसर्ट और प्रचार सामग्री में भी यह जानकारी प्रमुखता से देना आवश्यक होगा कि संबंधित फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल चार साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए।

सरकार की ओर से निर्धारित चेतावनी का आशय स्पष्ट है कि चार साल से कम उम्र के बच्चों को इन दवाओं का इस्तेमाल नहीं कराया जाना चाहिए।

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई

केंद्र सरकार ने यह अधिसूचना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26ए के तहत जनहित में जारी की है। अधिसूचना के ऑफिशियल गजट में प्रकाशित होने की तारीख से यह व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी।

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इस फैसले के बाद सर्दी-जुकाम के इलाज में इस्तेमाल होने वाले कई ऐसे उत्पाद प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फेनिलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड का संयोजन मौजूद है। हालांकि किसी विशेष ब्रांड या दवा के बाजार से हटने की स्थिति उसके फॉर्मूलेशन और संबंधित नियामकीय निर्देशों पर निर्भर करेगी।

अभिभावकों को भी सतर्क रहने की जरूरत

सरकार के इस फैसले के बाद अभिभावकों के लिए जरूरी है कि वे छोटे बच्चों को सर्दी-जुकाम की कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह के बिना न दें। खासतौर पर चार साल से कम उम्र के बच्चों के मामले में दवा का इस्तेमाल करने से पहले उसके लेबल और चिकित्सकीय सलाह पर ध्यान देना जरूरी होगा।

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