रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद एक अहम मामला सामने आया है। भगवानपुर क्षेत्र के बुग्गावाला थाना अंतर्गत मुजाहिदपुर बंदरजूड गांव में दर्ज दहेज उत्पीड़न और तीन तलाक प्रकरण की जांच के दौरान पुलिस ने पहली बार हलाला को भी अपराध की श्रेणी में शामिल करते हुए चार्जशीट दाखिल की है।
बताया जा रहा है कि यह देश का पहला मामला है, जिसमें UCC लागू होने के बाद हलाला को अपराध मानते हुए पुलिस ने विधिक कार्रवाई आगे बढ़ाई है। मामले को लेकर कानूनी और सामाजिक स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है।
पीड़िता ने अपने पति दानिश पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, मारपीट की गई और बाद में तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया गया। महिला का आरोप है कि इसके बाद उस पर जबरन हलाला के लिए दबाव बनाया गया।
पुलिस ने मामले की जांच के दौरान पीड़िता के आरोपों की पुष्टि होने के बाद संबंधित धाराओं में कार्रवाई की। जांच पूरी होने पर पुलिस ने हलाला को भी अपराध मानते हुए चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी।
उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता के बाद यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि UCC के तहत महिलाओं के अधिकारों और समानता को लेकर कई नए प्रावधान प्रभावी हुए हैं। कानून विशेषज्ञों के अनुसार यह मामला भविष्य में ऐसे मामलों के लिए मिसाल बन सकता है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में साक्ष्यों और पीड़िता के बयान के आधार पर कार्रवाई की गई है तथा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत कर दी गई है।

