Nainital: लूटी गई स्कॉर्पियो समेत जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार, गुंडा अधिनियम में भी मुकदमा दर्ज

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रामनगर (नैनीताल)। नैनीताल पुलिस ने लूट के एक मामले का सफल खुलासा करते हुए फरार चल रहे जिला बदर अभियुक्त को लूटी गई स्कॉर्पियो कार सहित गिरफ्तार कर लिया है। जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ गुंडा अधिनियम के तहत भी अलग से मुकदमा दर्ज किया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टी.सी. के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल, क्षेत्राधिकारी अमित कुमार सैनी के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने इस सफलता को हासिल किया।

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पुलिस के अनुसार, 9 जून 2026 को पीरूमदारा निवासी सफीक हैदर ने कोतवाली रामनगर में तहरीर देकर बताया था कि चार युवकों ने उनकी स्कॉर्पियो कार, नकदी और चांदी की चेन लूट ली। विरोध करने पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत के आधार पर कोतवाली रामनगर में एफआईआर संख्या 182/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

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मामले के खुलासे के लिए गठित पुलिस टीम लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी रही। इसी क्रम में 25 जून 2026 को हाथीडगर क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने योगेश सागर उर्फ मंकू पुत्र छत्रपाल सिंह, निवासी ग्राम लूटाबड़, रामनगर को लूटी गई स्कॉर्पियो कार के साथ गिरफ्तार कर लिया।

जांच में यह भी सामने आया कि योगेश सागर को मार्च 2026 में जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा छह माह के लिए जिला बदर किया गया था। इसके बावजूद वह बिना अनुमति जनपद नैनीताल की सीमा में पाया गया। इस पर पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर संख्या 201/2026 के तहत धारा 3/10 गुंडा अधिनियम में भी अलग से मुकदमा दर्ज किया है।

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पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से लूटी गई स्कॉर्पियो कार बरामद कर ली है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जिले में अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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