Nainital: खाद्य सुरक्षा पर बड़ी कार्रवाई, 11 प्रतिष्ठानों पर 4.20 लाख का अर्थदंड

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Strict Action Under Food Safety Act in Nainital: खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से की गई जांच में कई प्रतिष्ठानों में मानकों का उल्लंघन सामने आया। अदालत ने कुशाल सिंह नेगी के संस्थान कॉर्बेट रिजॉर्ट एडवेंचर रिसॉर्ट आन्या, रिजॉर्ट एंड स्पा प्राइवेट लिमिटेड बैलपड़ाव रामनगर और इसकी एक इकाई इनोवा-8 साकेत फोर्ट स्टेजडोर नई दिल्ली पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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रोहित जोशी, प्रबंधक होटल आरिफ कास्टल इंडस्ट्रीज मल्लीताल पर 80 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया, जो इस कार्रवाई में सबसे अधिक है।

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इसी क्रम में संजय पाल (कठघरिया चौराहा कालाढूंगी रोड हल्द्वानी) पर 25 हजार रुपये, राजेंद्र प्रसाद (मै. प्रजापति सेल्स, केमू स्टेशन अलंकार होटल हल्द्वानी) पर 20 हजार रुपये तथा सुनील पाल (आरके मटन एंड चिकन शॉप हल्द्वानी) पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

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उपभोक्ताओं को भी दी गई सख्त हिदायत

एडीएम विवेक राय ने स्पष्ट कहा कि खाद्य सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे खाद्य सामग्री खरीदते समय दुकानों की साफ-सफाई, उत्पाद की गुणवत्ता और एक्सपायरी तिथि अवश्य जांचें।

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