हल्द्वानी। मुखानी थाना पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत वरिष्ठ नागरिक से हुई झपटमारी की घटना का मुकदमा दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से झपटी गई करीब एक लाख रुपये कीमत की सोने की अंगूठी बरामद की है। घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की स्कूटी भी पुलिस ने कब्जे में ली है।
पुलिस के अनुसार, 8 अगस्त 2026 को मुखानी थाना क्षेत्र में एक वरिष्ठ नागरिक के हाथ से अज्ञात व्यक्ति 6-7 ग्राम वजन की सोने की अंगूठी झपटकर फरार हो गया था। मामले में पीड़ित महेंद्र चंद तिवारी, निवासी भूमिया बिहार, कुसुमखेड़ा, मुखानी, हल्द्वानी ने 10 अगस्त को थाना मुखानी में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने एफआईआर संख्या 124/2026, धारा 304(2) बीएनएस के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी ने मामले का जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए। उनके निर्देश पर एसपी हल्द्वानी मनोज कत्याल के पर्यवेक्षण और मुखानी थाना प्रभारी निरीक्षक सुशील जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई।
पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया। पुलिस ने उसकी पहचान और तलाश के लिए मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। इसी दौरान 11 अगस्त को पुलिस टीम को संदिग्ध व्यक्ति के थाना क्षेत्र में मौजूद होने की सूचना मिली।
सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर विनोद शर्मा (60) पुत्र स्वर्गीय संपूर्णानंद शर्मा, निवासी मोहल्ला गोजानी, रामनगर, नैनीताल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के कब्जे से घटना में झपटी गई पीली धातु की अंगूठी बरामद हुई। साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई बिना नंबर की स्कूटी भी पुलिस ने बरामद की है।
पूछताछ और बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है। पुलिस ने आरोपी को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
कई मामलों में आरोपी रह चुका है विनोद
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार विनोद शर्मा शातिर किस्म का आरोपी है और उसके खिलाफ उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में लूट, झपटमारी और धोखाधड़ी समेत कई मामले दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसके खिलाफ थाना पंतनगर में धारा 392/411 आईपीसी, क्लेमेंट टाउन देहरादून में धारा 170/171/420 आईपीसी, मुखानी में धारा 406/420 आईपीसी और बाजपुर में धारा 304(2)/317(2) बीएनएस के मामले दर्ज हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के स्योहारा थाने में भी धारा 406/420 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज है।
पुलिस का कहना है कि आरोपी का अन्य जनपदों और राज्यों में आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। इससे उसके द्वारा पूर्व में की गई अन्य वारदातों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आने की उम्मीद है।
इस कार्रवाई में मुखानी थाना प्रभारी निरीक्षक सुशील जोशी, उप निरीक्षक वीरेंद्र चंद, उप निरीक्षक अविनाश मौर्य, कांस्टेबल धीरज सुगड़ा, रोहित कुमार और राजेश जोशी शामिल रहे।

