उत्तराखंड: उपनल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी…12 साल सेवा वालों को मिलेगा समान कार्य–समान वेतन

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) के माध्यम से विभिन्न विभागों में तैनात कर्मियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उक्त निर्णय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 116/2018 (PIL) में पारित आदेश 12 नवंबर 2018 के अनुपालन में तथा उपनल प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री से भेंट के उपरांत शासन स्तर पर हुए विस्तृत विचार-विमर्श के बाद लिया गया है।

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सैनिक कल्याण विभाग के सचिव दीपेन्द्र चौधरी द्वारा प्रबंध निदेशक, उपनल को जारी परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार के विभागों एवं संस्थानों में उपनल के माध्यम से तैनात वे कार्मिक जिन्होंने 12 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूर्ण की है, उन्हें समान कार्य–समान वेतन के सिद्धांत के अनुरूप वेतनमान का न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा।

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इसके अतिरिक्त, परिपत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि अन्य उपनल कर्मियों, जिन्होंने चरणबद्ध रूप से निरंतर सेवाएं प्रदान की हैं, को भी यथाशीघ्र समान कार्य–समान वेतन के अनुरूप न्यूनतम वेतन व डीए प्रदान किए जाएंगे। शासन ने आश्वस्त किया है कि उपर्युक्त प्रावधानों के क्रम में औपचारिक आदेश शीघ्र जारी कर दिए जाएंगे, जिससे कर्मियों को समयबद्ध रूप से लाभ प्राप्त हो सके।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार उपनल कर्मियों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और उनके दीर्घकालिक हितों की रक्षा हेतु आवश्यक निर्णय निरंतर लिए जा रहे हैं।

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