Uttarakhand: हैवानियत की हद…कच्चे चावल खिलाकर 10 महीने तक कैद रखी महिला, पति-सास-ससुर पर मुकदमा

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देहरादून। राजधानी देहरादून के सेलाकुई थाना क्षेत्र से मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक महिला को उसके पति और ससुराल पक्ष ने करीब 10 महीने तक घर और शौचालय में बंद रखकर अमानवीय यातनाएं दीं। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने पति, सास और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, पटेलनगर थाना क्षेत्र के गणेशपुर निवासी संजीव बहुगुणा ने तहरीर देकर बताया कि उनकी बेटी साक्षी को जुलाई 2025 से मई 2026 तक भाऊवाला स्थित सैनिक कॉलोनी में उसके ससुराल वालों ने बंदी बनाकर रखा। इस दौरान उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

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डंडे, पाइप और वाइपर से की गई मारपीट

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि महिला को डंडे, पाइप, कुर्सी और वाइपर जैसी वस्तुओं से बेरहमी से पीटा जाता था। इतना ही नहीं, उसके निजी अंगों पर भी गंभीर चोट पहुंचाई गई। पीड़िता को पर्याप्त भोजन तक नहीं दिया जाता था और उसे खाने के नाम पर केवल कच्चा चावल, एक प्याज, नमक और हरी मिर्च दी जाती थी। परिजनों का आरोप है कि प्रताड़ना के दौरान महिला के बाल खींचे गए और उसे लगातार शारीरिक व मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ीं।

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10 महीने तक परिजनों से नहीं होने दिया संपर्क

पीड़िता के पिता ने बताया कि उन्हें करीब 10 महीने तक अपनी बेटी से मिलने या फोन पर बात करने नहीं दिया गया। जब आखिरकार बेटी बाहर आई तो उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि वह दिन, तारीख, महीना और वर्ष तक भूल चुकी थी।

जुड़वां बच्चों से भी किया अलग

मामले का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि पीड़िता ने फरवरी 2025 में जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था। आरोप है कि जन्म के बाद से ही बच्चों को मां से अलग कर दिया गया और उसे अपने ही बच्चों को गोद में लेने या छूने तक की अनुमति नहीं दी गई।

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पति, सास और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज

सेलाकुई थाना प्रभारी लोकपाल परमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर पति राहुल खंडूड़ी, सास और ससुर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच उपनिरीक्षक शशि को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सभी आरोपों की गंभीरता से पड़ताल की जाएगी और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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