उत्तराखंड: सेवामुक्त अग्निवीरों को मिलेगा 10% क्षैतिज आरक्षण, धामी सरकार ने जारी की नियमावली

खबर शेयर करें

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व वायदे को पूरा करते हुए सेवामुक्त अग्निवीरों को राज्य की विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं में दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान कर दिया है। सोमवार को कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं (समूह-ग) की सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों को क्षैतिज आरक्षण नियमावली–2025 जारी कर दी गई।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: अब उप निबंधक कार्यालयों में भी होगा विवाह और वसीयत का पंजीकरण

सैन्य बहुल प्रदेश उत्तराखंड में इस फैसले को सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अब पूर्व अग्निवीरों को पुलिस आरक्षी (नागरिक/पीएसी), उपनिरीक्षक, प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशामक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदीरक्षक, उपकारापाल, वन आरक्षी, वन दरोगा, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय रक्षक जैसे पदों पर दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा।

यह भी पढ़ें 👉  सावधान! पार्टी बुकिंग से लेकर बेहतर इलाज के ऑफर कर देंगे खाता खाली...ये जरूरी सलाह

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “देश की सेवा कर लौटे पूर्व अग्निवीर प्रदेश का गौरव हैं। उन्हें सम्मान और रोजगार का अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है। यह निर्णय उनके सुरक्षित भविष्य की दिशा में ठोस कदम है। सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को हर संभव सेवायोजन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है।”