Uttarakhand: धामी कैबिनेट के बड़े फैसले…मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ा, 243 पदों पर खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 11 सितंबर 2026 को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, कारागार प्रशासन, विधिक माप विज्ञान, न्यायिक सेवाओं और पर्यटन से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी। बैठक के फैसलों में एमबीबीएस इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी, पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति और 243 पदों पर नियुक्ति की अनुमति प्रमुख रही।

मेडिकल इंटर्न को अब मिलेगा 25 हजार रुपये स्टाइपेंड

राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न के लिए कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। वर्तमान में इंटर्न को दिए जा रहे 17 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड को बढ़ाकर न्यूनतम 25 हजार रुपये प्रतिमाह करने को मंजूरी दी गई है।

उत्तराखंड में श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और अल्मोड़ा में राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जहां एमबीबीएस और पीजी पाठ्यक्रम चल रहे हैं। सरकार ने दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच मजबूत करने की प्रतिबद्धता के बीच यह निर्णय लिया है।

खेल प्रतिभाओं के लिए बड़ा फैसला, 243 पदों पर आउट ऑफ टर्न नौकरी

कैबिनेट ने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। खेल नीति-2021 के तहत खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन देने के लिए विभिन्न विभागों में कुल 243 पदों पर नियुक्ति की अनुमति दी गई है।

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इन पदों में खेल विभाग, युवा कल्याण, गृह, परिवहन, शिक्षा और वन विभाग शामिल हैं। सरकार के इस फैसले से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में आने का अवसर मिलेगा।

खेल कोटे के तहत 33 नए पद सृजित

माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी खेल प्रतिभाओं के लिए रास्ता खोला गया है। कैबिनेट ने अपर सहायक अध्यापक व्यायाम के लेवल-6 के 33 पद सृजित करने को मंजूरी दी है।

इसके लिए सहायक अध्यापक व्यायाम के लेवल-7 के कुल 1898 पदों में से 33 पद समर्पित किए जाएंगे। इन पदों पर अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को निर्धारित प्रावधानों के तहत आउट ऑफ टर्न सेवायोजन दिया जा सकेगा।

शासकीय अधिवक्ताओं की फीस बढ़ाने को मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ताओं के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। शासकीय अधिवक्ताओं को दिए जाने वाले शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण और फीस बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सात सदस्यीय समीक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर किया गया है।

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कारागार विभाग में अपर महानिरीक्षक का नया पद

उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग समूह ‘क’ एवं ‘ख’ सेवा नियमावली, 2026 में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके तहत सुधारात्मक विंग के लिए अपर महानिरीक्षक कारागार का एक नया पद संवर्गीय ढांचे में शामिल किया जाएगा। सरकार के मुताबिक इससे कारागार प्रशासन के ढांचे को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।

मेडिकल और कानूनी व्यवस्था के साथ लाइसेंसिंग प्रक्रिया भी होगी आसान

कैबिनेट ने उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) संशोधन नियमावली-2026 के प्रख्यापन को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य वजन और माप से संबंधित लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाना है।

यह निर्णय केंद्र सरकार के Ease of Doing Business और Trust Based Regulatory Framework के तहत किए जा रहे सुधारों के अनुरूप लिया गया है। इससे संबंधित लाइसेंसिंग व्यवस्था को अधिक सरल और कारोबारी अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाएगा।

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी

कैबिनेट ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा विवरण को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखने की मंजूरी दी। यह फैसला विद्युत अधिनियम, 2003 की संबंधित धाराओं के प्रावधानों के अनुपालन में लिया गया है।

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मसूरी रोपवे परियोजना के लिए भूमि को लेकर फैसला

देहरादून के पुरूकुल गांव से मसूरी के लाइब्रेरी चौक तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना को लेकर भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अपर टर्मिनल प्वाइंट और पार्किंग निर्माण के लिए पर्यटन विभाग को प्राप्त भूमि के संबंध में कैबिनेट ने मसूरी स्थित गढ़वाल सभा को पूर्व में लीज पर दी गई भूमि के बराबर 972 वर्ग मीटर भूमि लीज पर दिए जाने की अनुमति प्रदान की है। यह भूमि मसूरी में गढ़वाल मंडल विकास निगम की पार्किंग के लिए खरीदी गई भूमि में से दी जाएगी।

हरिद्वार में ESI अस्पताल के लिए 15 एकड़ जमीन

कैबिनेट ने हरिद्वार में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI) के अस्पताल निर्माण के लिए भी भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया। ESI चिकित्सालय हरिद्वार के समीप चिन्हित 15 एकड़ भूमि को अस्पताल निर्माण के लिए आवंटित किए जाने को मंजूरी दी गई है।

इससे हरिद्वार और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है।

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