उत्तराखंड में शराब दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया में संशोधन, 20 से 24 मार्च तक होगी लॉटरी

खबर शेयर करें

देहरादून। आबकारी विभाग ने फुटकर शराब की दुकानों के आवंटन प्रक्रिया में आंशिक संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, 20 मार्च से 24 मार्च तक लॉटरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिन दुकानों का लाइसेंस नवीनीकरण नहीं होगा, वे लॉटरी के माध्यम से नए आवेदकों को आवंटित की जाएंगी।

यह भी पढ़ें 👉  Haldwani: कांग्रेस संगठन में नई जिम्मेदारी...निखिल कुमार बने महानगर कांग्रेस कमेटी के सचिव

आबकारी आयुक्त हरिचन्द सेमवाल ने बताया कि यह संशोधन प्रशासनिक कारणों से किया गया है। उन्होंने इच्छुक आवेदकों से संशोधित कार्यक्रम के तहत आवेदन करने की अपील की। आवेदन और आवंटन से जुड़ी सूचना, दुकानों की सूची, निर्धारित राजस्व और अन्य विवरण आबकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.uttrakhandexcise.org.in और www.uk.gov.in पर उपलब्ध हैं।

यह भी पढ़ें 👉  Uttarakhand: हर जिला मुख्यालय तक पहुंचेगी एयर सेवा, लैंसडाउन-आदि कैलाश भी होंगे एयर नेटवर्क से जुड़े

लॉटरी प्रक्रिया का पूरा कार्यक्रम

1️⃣ पहला चरण:

  • आवेदन तिथि: 20 मार्च से 22 मार्च, दोपहर 2 बजे तक
  • लॉटरी प्रक्रिया: 22 मार्च, शाम 4:30 बजे से

2️⃣ दूसरा चरण:

  • आवेदन तिथि: 23 मार्च से 24 मार्च, दोपहर 2 बजे तक
  • लॉटरी प्रक्रिया: 24 मार्च, शाम 4:30 बजे से
यह भी पढ़ें 👉  Nainital: डीएसए मैदान में ईद की नमाज पर रोक के फैसले पर हाइकोर्ट की रोक, 28 मई को नमाज की अनुमति

🔹 पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर 25 मार्च 2025 को शाम 5 बजे तक मदिरा दुकानों का आवंटन किया जाएगा।आबकारी विभाग ने सभी इच्छुक आवेदकों से समय पर आवेदन करने और संशोधित नियमों का पालन करने का अनुरोध किया है।

ADVERTISEMENTS

You cannot copy content of this page