देहरादून। अब भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों को अवकाश पर जाने या मुख्यालय छोड़ने से पहले मुख्य सचिव से अनिवार्य रूप से अनुमति लेनी होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर मुख्य सचिव कार्यालय ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी किए हैं।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के निर्देश पर स्टाफ ऑफिसर ललित मोहन आर्य द्वारा सभी आईएएस अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कुछ अधिकारी बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय छोड़कर अवकाश पर जा रहे हैं, जिससे शासन के कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
आदेश में कहा गया है कि ईएल (अर्जित अवकाश), सीसीएल (बाल देखभाल अवकाश), भ्रमण अवकाश, अर्धवेतन अवकाश, मातृत्व अवकाश और पितृत्व अवकाश समेत किसी भी तरह की छुट्टी से पहले मुख्य सचिव को सूचित करना और अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी बनाए रखने के लिए सरकार की यह सख्ती महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो सकती है।