नए साल से पहले निपटा लें ये 7 जरूरी काम…वरना हो सकती है परेशानी, 1 जनवरी से लागू होंगे सख्त नियम

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नई दिल्ली: साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 31 दिसंबर 2025 सिर्फ कैलेंडर बदलने की तारीख नहीं, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर कई अहम कार्यों की अंतिम डेडलाइन भी है। वहीं, 1 जनवरी 2026 से आम आदमी की जेब और वित्तीय योजनाओं को प्रभावित करने वाले कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। बैंकिंग, टैक्सेशन, डिजिटल पेमेंट और निवेश से जुड़े नियमों में बदलाव न करने पर पेनल्टी, रिफंड अटकने और सेवाएं बाधित होने का खतरा है।

1 जनवरी से साप्ताहिक अपडेट होगा क्रेडिट स्कोर
नए साल से कर्ज लेने वालों के लिए बड़ा बदलाव लागू होगा। अभी तक क्रेडिट ब्यूरो (CIBIL आदि) मासिक आधार पर डेटा अपडेट करते थे, लेकिन 1 जनवरी 2026 से क्रेडिट स्कोर साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाएगा।
EMI या क्रेडिट कार्ड भुगतान में एक दिन की देरी भी स्कोर को तुरंत प्रभावित करेगी
समय पर भुगतान करने वालों का स्कोर तेजी से सुधरेगा

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31 दिसंबर से पहले निवेश करने पर बच सकती है ब्याज दर
PPF, सुकन्या समृद्धि, NSC जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेशकों के लिए 31 दिसंबर बेहद अहम है।
RBI ने 5 दिसंबर को रेपो रेट 0.25% घटाकर 5.25% किया
संभावना है कि सरकार 1 जनवरी से ब्याज दरों में कटौती कर सकती है
मौजूदा दरों पर निवेश करने के लिए 31 दिसंबर से पहले फैसला जरूरी

ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर
वित्त वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के लिए विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न (Belated ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है।
तय तारीख के बाद रिफंड का दावा नहीं कर पाएंगे
फिर केवल ITR-U का विकल्प बचेगा
12 महीने में 25%, 24 महीने में 50% और 36-48 महीने में 60-70% तक अतिरिक्त टैक्स जुर्माना

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UPI और डिजिटल पेमेंट पर सख्ती
डिजिटल फ्रॉड बढ़ने के चलते 1 जनवरी 2026 से UPI नियम सख्त होंगे।
Google Pay, PhonePe, WhatsApp Pay पर सख्त KYC अनिवार्य
मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन और अकाउंट लिंकिंग में अतिरिक्त सुरक्षा लेयर

पैन-आधार लिंक नहीं तो सेवाएं होंगी ठप
1 जनवरी 2026 से पहले पैन-आधार लिंक करना अनिवार्य है।
लिंक नहीं होने पर पैन निष्क्रिय हो सकता है
टैक्स रिफंड अटक सकता है
बैंकिंग, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार निवेश प्रभावित

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1 जनवरी को बदल सकते हैं ईंधन के दाम
तेल विपणन कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को दाम तय करती हैं।
LPG (घरेलू व कमर्शियल), CNG और ATF के नए रेट 1 जनवरी को जारी होंगे
असर सीधे रसोई बजट और यात्रा खर्च पर पड़ेगा

नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल 2026 से
केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह नया टैक्स कानून लाया जाएगा।
1 अप्रैल 2026 से लागू होने की तैयारी
उद्देश्य: सरल टैक्स प्रक्रिया और कम मुकदमेबाजी

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