दिल्ली में ‘प्रदूषण पर प्रहार’: डीजल ट्रकों पर बढ़ा ECC, हर साल 5% बढ़ोतरी का सख्त नियम लागू

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नई दिल्ली: राजधानी नई दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अब दिल्ली में प्रवेश करने वाले कमर्शियल वाहनों खासतौर पर डीजल ट्रकों को ज्यादा शुल्क चुकाना होगा। सरकार ने एनवायरमेंटल कंपनसेशन चार्ज (ECC) में भारी बढ़ोतरी करते हुए साफ संकेत दे दिया है कि प्रदूषण फैलाने वालों पर अब कड़ा शिकंजा कसने वाला है।

नई अधिसूचना के तहत कैटेगरी-2 (हल्के कमर्शियल वाहन) और कैटेगरी-3 (दो-एक्सल ट्रक) पर ECC को 1,400 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं कैटेगरी-4 (तीन-एक्सल ट्रक) और कैटेगरी-5 (भारी ट्रक) पर यह शुल्क 2,600 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया गया है। यानी हल्के वाहनों पर करीब 600 रुपये और भारी ट्रकों पर 1,400 रुपये तक का सीधा अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

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सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि यह सिर्फ एक बार की बढ़ोतरी नहीं है। अब हर साल अप्रैल में ECC में अनिवार्य रूप से 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, ताकि समय के साथ इसकी प्रभावशीलता बनी रहे और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को धीरे-धीरे ग्रीन फ्यूल की ओर धकेला जा सके।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस फैसले को प्रदूषण के खिलाफ “निर्णायक कदम” बताया है। उनका कहना है कि यह सिर्फ राजस्व बढ़ाने का उपाय नहीं, बल्कि राजधानी की हवा को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस प्रयास है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली अब बाहरी प्रदूषण का बोझ उठाने की स्थिति में नहीं है।

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इस फैसले को न्यायिक समर्थन भी मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च को नए ECC दरों को मंजूरी देते हुए इसे संतुलित और न्यायसंगत करार दिया था। साथ ही कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि जरूरी सामान ढोने वाले वाहनों को छोड़कर अन्य भारी वाहन शहर के बाहर बने एक्सप्रेसवे का उपयोग करें, ताकि ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों में कमी लाई जा सके।

गौरतलब है कि ECC को पहली बार 2015 में लागू किया गया था, लेकिन समय के साथ इसकी प्रभावशीलता कम होती जा रही थी। महंगाई और बढ़ते ट्रैफिक दबाव के बीच इसकी दरें अपर्याप्त मानी जा रही थीं। ऐसे में अब दरों में बढ़ोतरी कर इसे फिर से प्रभावी बनाने की कोशिश की गई है।

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सरकार का कहना है कि यह कदम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में चल रहे क्लीन एयर अभियान का हिस्सा है, जिसका मकसद राजधानी को प्रदूषण से राहत दिलाना है। हालांकि, इस फैसले का सीधा असर ट्रांसपोर्ट कारोबार पर पड़ सकता है, जिससे माल ढुलाई की लागत बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है।

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