देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों के आगामी सामान्य निर्वाचन-2025 के अंतर्गत जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए अनंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी है। शासन द्वारा मंगलवार को जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(D), उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (संशोधित अध्यादेश 2025) तथा आरक्षण नियमावली 2025 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया है।
गौरतलब है कि इससे पूर्व शासनादेश संख्या 822/XII(1)/2025, दिनांक 11 जून 2025 के प्रस्तर-4.1 में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण शासन स्तर से नियमानुसार किया जाएगा।
ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया लागू, OBC आरक्षण में ऐतिहासिक कदम
आरक्षण निर्धारण में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया को राज्य में पहली बार लागू किया गया है। यह निर्णय मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) संख्या-278/2022 — सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य — में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के अनुपालन में लिया गया है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा पिछड़ेपन की सामाजिक, शैक्षिक एवं प्रशासनिक स्थितियों की वैज्ञानिक एवं अनुभवजन्य जांच हेतु एकल सदस्यीय आयोग गठित किया गया था। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का प्रथम चक्र तैयार किया गया है।
हरिद्वार जिले को इस सूची से किया गया बाहर
जारी की गई अनंतिम सूची में जनपद हरिद्वार को शामिल नहीं किया गया है। शासन द्वारा इस पर किसी तकनीकी या प्रशासनिक कारणवश स्थगन का संकेत दिया गया है।
आपत्ति आमंत्रित, सुनवाई की व्यवस्था
यदि किसी भी हितधारक को आरक्षण निर्धारण के संबंध में आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखंड शासन, देहरादून के कार्यालय में निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्तुत कर सकता है। आवश्यकतानुसार मौखिक सुनवाई का भी अवसर दिया जाएगा।


