आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब पूरे देश में लागू होंगे नियम

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सार्वजनिक स्थानों पर फीडिंग पर पाबंदी, एमसीडी को विशेष स्थल बनाने के निर्देश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर अपने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए नया अंतरिम फैसला सुनाया है। अब यह आदेश केवल दिल्ली-एनसीआर ही नहीं, बल्कि पूरे देश में लागू होगा।

कोर्ट ने साफ किया है कि वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके मूल इलाकों में ही छोड़ा जाएगा, लेकिन रेबीज पीड़ित या आक्रामक कुत्तों को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने (फीडिंग) पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। इसके स्थान पर नगर निगम (एमसीडी) को कुत्तों के लिए विशेष फीडिंग स्थल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि अब केवल निर्धारित स्थानों पर ही फीडिंग की जाएगी।

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जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की तीन जजों की बेंच ने यह निर्णय सुनाया। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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इसके साथ ही कोर्ट ने देशभर की अदालतों में आवारा कुत्तों से संबंधित लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश भी दिया है। अदालत का कहना है कि स्थानीय अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण यह समस्या बढ़ी है, इसलिए सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है।