देहरादून। प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 1649 पदों पर भर्ती होगी। शासन ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। भर्ती प्रक्रिया जिलेवार स्तर पर की जाएगी।
शासनादेश के अनुसार, भर्ती उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 (संशोधित) के तहत की जाएगी। साथ ही कार्मिक विभाग के 25 अप्रैल 2025 के शासनादेश का भी अनुपालन किया जाएगा। राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि वर्तमान में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 2100 पद खाली हैं। इनमें से 451 पदों पर भर्ती प्रक्रिया न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए शेष 1649 पदों पर भर्ती की जाएगी।
डॉ. रावत ने कहा कि चूंकि प्राथमिक शिक्षक जनपद कैडर के होते हैं, इसलिए भर्ती के लिए जिलास्तर से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। “सरकार प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार नियुक्तियां कर रही है। पिछले दो वर्षों में तीन हजार से अधिक पद भरे जा चुके हैं।
उन्होंने बताया कि पूर्व में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की मांग की गई थी। इसी कारण भर्ती पर उच्च न्यायालय में मामला लंबित हो गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य कैबिनेट ने बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन किया है। इसके तहत वर्ष 2017 से 2019 तक एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाएगा।
