Nainital: अपराधियों पर प्रशासन का शिकंजा…कई के शस्त्र लाइसेंस निरस्त, एक आरोपी जिला बदर

खबर शेयर करें

नैनीताल। जनपद में आपराधिक गतिविधियों और कानून व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कई आरोपितों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल द्वारा विभिन्न मामलों में शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के साथ एक आरोपी को जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए हैं।

प्रशासनिक जानकारी के अनुसार वसीम अहमद निवासी वार्ड-21 इंदिरा नगर, थाना बनभूलपुरा पूर्व में आईपीसी की धारा 120-बी, 147, 148, 149, 3/4 लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम तथा यूएपीए एक्ट के प्रकरण में निरुद्ध रह चुका है। इसके अलावा मकसूद हुसैन निवासी थाना बनभूलपुरा, मुनव्वर अली निवासी लाइन नंबर-19 नई बस्ती बनभूलपुरा तथा कासिम खान निवासी वार्ड नंबर-3 आजाद नगर बनभूलपुरा के शस्त्र लाइसेंस भी जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिए गए हैं।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी: पुलिस ने कुख्यात ‘आईटीआई गैंग’ का किया पर्दाफाश, गैंगलीडर समेत चार गिरफ्तार

एक अन्य मामले में त्रिभुवन चंद निवासी पोस्ट ऑफिस के पीछे, थाना काठगोदाम पर सार्वजनिक स्थान पर लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग करने का आरोप है। बताया गया कि उन्होंने मद्यपान के दौरान अपनी 0.32 बोर की लाइसेंसी पिस्टल से वाहन संख्या यूके04-3233 में बैठकर फायरिंग की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने उनका शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया।

यह भी पढ़ें 👉  बुराड़ी से हल्द्वानी तक गूंजा सेवा का स्वर, मानव एकता दिवस पर देशभर में रक्तदान

वहीं हरप्रीत विज उर्फ बुंदा निवासी दुर्गा कॉलोनी गौजाजाली, थाना बनभूलपुरा के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के कई मुकदमे दर्ज होने के चलते जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने उसे छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं।

यह भी पढ़ें 👉  Haldwani: ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई...19 नशीले इंजेक्शन के साथ युवक गिरफ्तार

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में शांति व्यवस्था भंग करने, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने और शस्त्रों के दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

ADVERTISEMENTS

You cannot copy content of this page