उत्तराखंड: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति और गड़बड़ी के आरोप, हाईकोर्ट ने 23 जुलाई तक मांगा जवाब

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नैनीताल। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाईकोर्ट ने उन पर आय से अधिक संपत्ति, सरकारी धन के दुरुपयोग और निर्माण कार्यों में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए 23 जुलाई तक जवाब तलब किया है।

मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की एकलपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मंत्री जोशी को निर्देश दिए कि वे आरोपों पर अपना पक्ष रखें। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी जवाब का प्रति उत्तर दाखिल करने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी।

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देहरादून निवासी आरटीआई कार्यकर्ता विकेश सिंह की ओर से दाखिल याचिका में मंत्री जोशी पर बागवानी, जैविक खेती को लेकर किए गए विदेशी दौरों, निर्माणाधीन सैन्य धाम और अन्य विभागीय कार्यों में गड़बड़ी और अनियमितता बरतने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

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याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने अपने शपथपत्र में नौ करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की थी, जो उनकी ज्ञात आय से कहीं अधिक है।

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मामले को गंभीर मानते हुए हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट अब इस प्रकरण की अगली सुनवाई 23 जुलाई को करेगा।

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