हल्द्वानी : जनपद नैनीताल में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। थाना बनभूलपुरा क्षेत्र में पंजीकृत आपराधिक मुकदमों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ने पांच व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई को जनसुरक्षा और सार्वजनिक शांति बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
Arms Licenses Cancelled in the Interest of Public Safety: प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार साजिद नबी पुत्र रहमत नबी, निवासी आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तीन आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इसी तरह मो. उस्मान पुत्र इश्तियाक अहमद, निवासी लाइन नंबर 18, थाना बनभूलपुरा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत तीन मुकदमे दर्ज पाए गए हैं।
मो. गुफरान पुत्र मो. हाजी, निवासी लाइन नंबर 6, आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत तीन मुकदमे पंजीकृत हैं। वहीं शाकिर हुसैन पुत्र साबिर हुसैन, निवासी लाइन नंबर 10, आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा के विरुद्ध भी इसी तरह भारतीय दंड संहिता और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत तीन आपराधिक मामले दर्ज होने की पुष्टि हुई है।
इसके अतिरिक्त मो. जहीर पुत्र खालिद हुसैन, निवासी लाइन नंबर 5, बनभूलपुरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (यूएपीए) और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए प्रशासन ने उनके शस्त्र लाइसेंस को भी निरस्त करने का निर्णय लिया।
उक्त तथ्यों और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने जनहित और सार्वजनिक शांति को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन का कहना है कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की नियमानुसार सख्त कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
