नैनीताल: गुंडा एक्ट पर डीएम का बड़ा फैसला…छह मामलों में कार्रवाई निरस्त, दो आरोपी छह माह के लिए जिला बदर

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नैनीताल। जनपद में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने गुंडा एक्ट से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। पुलिस आख्या और वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर जहां छह व्यक्तियों के खिलाफ प्रस्तावित अथवा चल रही कार्रवाई को निरस्त कर दिया गया है, वहीं दो व्यक्तियों को छह माह के लिए जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर रखने का आदेश दिया गया है।

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जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार शाहरुख पुत्र मोहम्मद सलीम (थाना बनभूलपुरा), विजय शर्मा (थाना रामनगर), लखन भोला (थाना बनभूलपुरा), विनायक पुत्र अनिल कुमार (थाना रामनगर), आशु श्रीवास्तव पुत्र श्याम श्रीवास्तव (थाना रामनगर) और अमन गुप्ता पुत्र सीताराम (थाना लालकुआं) के मामलों में यह पाया गया कि वर्तमान में उनकी गतिविधियां सामान्य हैं और सार्वजनिक शांति के लिए कोई तात्कालिक खतरा नहीं है। इसी आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने इन सभी के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई को निरस्त कर दिया।

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वहीं दूसरी ओर पुलिस रिपोर्ट के आधार पर शाहरुख पुत्र साजिद, निवासी इंदिरा नगर, थाना बनभूलपुरा तथा नवीन सिंह रावत पुत्र दीवान सिंह रावत, निवासी डाक बंगला वार्ड संख्या–1, थाना कालाढूंगी को छह माह के लिए गुंडा घोषित करते हुए जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर रखने के आदेश जारी किए गए हैं।

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प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय तथ्यों, पुलिस आख्या और मौजूदा हालात के गहन मूल्यांकन के बाद लिया गया है, ताकि जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके और कानून का प्रभावी रूप से पालन सुनिश्चित हो सके।