कैबिनेट बैठक: अग्निवीरों को भर्ती में 10% आरक्षण, धर्मांतरण कानून और सख्त

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 26 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सरकार ने अग्निवीरों को संविदा पदों पर भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया। यह आरक्षण समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों की सीधी भर्ती में मिलेगा। शर्त के तहत उम्मीदवार उत्तराखंड का मूल या स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। अगले वर्ष रिटायर होने वाले अग्निवीरों को 850 पदों पर अवसर मिलने की संभावना है।

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आरक्षण के दायरे में अग्निशमन व नागरिक पुलिस (कांस्टेबल/उपनिरीक्षक), कारागार पुलिस सेवा (बंदी रक्षक), वन विभाग (वन रक्षक), राजस्व पुलिस (पटवारी), आबकारी पुलिस बल और परिवहन विभाग (पर्वतन दल) के पद शामिल रहेंगे।

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बैठक में धर्मांतरण कानून को और कड़ा करने के लिए संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। नए प्रावधानों के तहत सजा की अवधि 10 साल से बढ़ाकर 14 साल कर दी गई है, जबकि कुछ मामलों में यह 20 साल तक हो सकती है। जुर्माना राशि 50 हजार से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है।

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इसके अलावा, लखवाड़ जल विद्युत परियोजना के प्रभावितों को नैनबाग के सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा देने का फैसला भी लिया गया।

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