देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य, कार्मिक, कौशल विकास, परिवहन समेत विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 15 प्रस्तावों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक के बाद अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने फैसलों की जानकारी दी। बैठक में श्रमिक हित, न्यायिक ढांचे, पर्यटन, औद्योगिक विकास, कृषि-पशुपालन और खेल क्षेत्र से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को मंजूरी देते हुए संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों के संरक्षण का रास्ता साफ किया है। नियमों के तहत श्रमिकों को हर माह की 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान किया जाना होगा। इसके साथ ही पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए समान कार्य के लिए समान मजदूरी का प्रावधान किया गया है।
सरकार के इस फैसले को श्रमिकों के हित में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका उद्देश्य मजदूरी भुगतान की व्यवस्था को समयबद्ध बनाने के साथ ही कार्यस्थल पर वेतन संबंधी भेदभाव को रोकना है।
गोपालन योजना में सामान्य वर्ग को भी लाभ
कैबिनेट ने गोपालन योजना के दायरे को विस्तार देने का फैसला किया है। अब सामान्य वर्ग के लोग भी योजना का लाभ उठा सकेंगे। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी दी जाएगी और वे गाय एवं भैंस की खरीद भी कर सकेंगे। सरकार का उद्देश्य पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना है।
ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। वन क्षेत्रों में पैदा होने वाली जड़ी-बूटियों और अन्य संभावनाओं को देखते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति में संशोधन किए जाने का फैसला लिया गया है।
हाईकोर्ट को गौलापार में मिलेगी 30 हेक्टेयर जमीन
कैबिनेट ने नैनीताल हाईकोर्ट के लिए हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में 30 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह निर्णय हाईकोर्ट से जुड़े भविष्य के ढांचे और सुविधाओं के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
वहीं उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के लिए 122 पदों के सृजन को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। इससे विश्वविद्यालय में प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है।
गंगा एक्सप्रेसवे के हरिद्वार तक विस्तार का रास्ता साफ
उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू होने वाले गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित करने की दिशा में भी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया जाएगा। उत्तराखंड में इसके विस्तार से कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।
जल जीवन मिशन की गाइडलाइंस होंगी लागू
कैबिनेट ने जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को उत्तराखंड में लागू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत योजनाओं का हस्तांतरण किया जा सकेगा। इससे पेयजल योजनाओं के संचालन और हस्तांतरण की प्रक्रिया को केंद्र की निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप आगे बढ़ाया जा सकेगा।
कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति भी सहकारी समिति का सदस्य बन सकेगा
सहकारिता क्षेत्र में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण बदलाव किया है। उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली के तहत अब कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति भी सहकारी समिति का सदस्य बन सकेगा। इस निर्णय को सामाजिक समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
औद्योगिक नियमावली को मंजूरी, शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर जोर
कैबिनेट ने उत्तराखंड औद्योगिक नियमावली को भी मंजूरी दी। इसके तहत नियोजक और कर्मकार के बीच संबंधों को बेहतर बनाने तथा श्रमिकों से जुड़ी शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
नियमावली में शिकायत समिति के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया गया है। साथ ही छंटनी किए गए कर्मचारियों को दोबारा अवसर दिए जाने से संबंधित प्रावधान भी किए गए हैं।
जीएसटी अध्यादेश में संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संशोधित अध्यादेश को भी मंजूरी प्रदान की है। इसके जरिए राज्य में जीएसटी से संबंधित प्रावधानों को संशोधित किया जाएगा।
वन विकास निगम में स्केलर पद के लिए 100 अंकों की परीक्षा
उत्तराखंड वन विकास निगम सेवा संशोधन नियमावली को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके तहत स्केलर पद के लिए 100 अंकों की परीक्षा का प्रावधान किया गया है। नियमों में संशोधन के जरिए भर्ती और सेवा व्यवस्था को अधिक स्पष्ट एवं व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है।

