देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में जनकल्याण, रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, श्रमिक हित, शिक्षा, न्यायिक आधारभूत ढांचे, खेल, पर्यटन, पेयजल और औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी महानिदेशक सूचना एवं अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दी।
बैठक में हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में हाईकोर्ट परिसर के निर्माण के लिए करीब 30 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलना सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में रहा। इसके अलावा पशुपालकों के लिए सब्सिडी बढ़ाने, मजदूरी से जुड़े नए नियम लागू करने और राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय में 122 पद सृजित करने जैसे फैसले भी लिए गए।
हल्द्वानी में हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए 30 हेक्टेयर भूमि
कैबिनेट ने हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में उपलब्ध करीब 73 हेक्टेयर वन भूमि में से आवश्यकता के अनुसार लगभग 30 हेक्टेयर भूमि उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए हस्तांतरित करने को मंजूरी दी है। इससे लंबे समय से प्रस्तावित हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा है।
अब सामान्य वर्ग के पशुपालक भी ले सकेंगे सब्सिडी
राज्य सेक्टर की गौ पालन योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी इसमें शामिल किया गया है। लाभार्थी गाय के साथ-साथ भैंस खरीदने का विकल्प भी चुन सकेंगे।
सरकार ने पशु की यूनिट कॉस्ट को 40 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दिया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभार्थियों को अधिकतम 90 प्रतिशत, जबकि सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी।
सरकार के अनुसार पहले वर्ष में करीब 2128 पशुपालकों को इसका लाभ मिलने की संभावना है। योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, स्वरोजगार बढ़ाने और पलायन रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है।
मजदूरों के लिए कई अहम प्रावधान
कैबिनेट ने उत्तराखण्ड मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम के लिए दोगुना भुगतान, प्रत्येक माह की सात तारीख तक वेतन भुगतान, डिजिटल भुगतान और समान कार्य के लिए महिला एवं पुरुष को समान वेतन जैसे प्रावधान किए गए हैं।
इसके साथ ही उत्तराखण्ड औद्योगिक संबंध नियमावली-2026 को भी मंजूरी दी गई। इसमें औद्योगिक विवादों के समयबद्ध समाधान, ट्रेड यूनियनों की मान्यता, शिकायत निवारण समितियों, हड़ताल एवं तालाबंदी की प्रक्रिया और श्रमिकों के लिए री-स्किलिंग फंड जैसे प्रावधान शामिल हैं।
राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय में खुलेंगे 122 पद
गौलापार, हल्द्वानी स्थित उत्तराखण्ड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के लिए 122 नियमित पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही आउटसोर्स के माध्यम से तकनीकी और सहायक पदों की व्यवस्था भी की जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे खिलाड़ियों को आधुनिक खेल सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
एससी-एसटी छात्रावासों के संचालन की नई नियमावली
समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावासों के लिए संचालन नियमावली-2026 लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत छात्र-छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण, आवास, भोजन और सर्वांगीण विकास की सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।
ईको टूरिज्म के लिए हाई पावर कमेटी में बदलाव
राज्य में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की संरचना में संशोधन किया गया है। समिति में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण, जड़ी-बूटी प्रबंधन, कूड़ा नियंत्रण और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को मजबूत करने पर जोर रहेगा।
गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तार की तैयारी
कैबिनेट ने मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के बीच समझौता ज्ञापन किए जाने को मंजूरी दी है। सरकार के मुताबिक इससे धार्मिक पर्यटन, व्यापार, औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।
जीएसटी कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश
केंद्र सरकार के संशोधनों के अनुरूप उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम-2017 में बदलाव के लिए अध्यादेश लाने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य की कर व्यवस्था को राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप अपडेट किया जाएगा।
स्केलर भर्ती में अब 100 अंकों की लिखित परीक्षा
उत्तराखण्ड वन विकास निगम सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी देते हुए स्केलर पदों पर भर्ती के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया है। इससे भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने और चयन प्रक्रिया को आयोग की व्यवस्था के अनुरूप करने का प्रयास किया गया है।
जल जीवन मिशन में योजनाओं के हस्तांतरण का नया प्रोटोकॉल
ग्रामीण पेयजल योजनाओं की कमीशनिंग और उन्हें ग्राम पंचायतों तथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तांतरित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल को राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है।
बंगाली एससी समुदाय के प्रतिनिधित्व में बदलाव
दिनेशपुर और शक्तिफार्म क्षेत्र के बंगाली मूल के अनुसूचित जाति समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए बंगाली अनुसूचित जाति सहायता कोष संचालन समिति में उपाध्यक्ष और सदस्य पदों पर इसी समुदाय के लोगों को नामित करने का निर्णय लिया गया।
सहकारी समिति नियमावली में भेदभावपूर्ण प्रावधान हटेंगे
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड सहकारी समिति नियमावली-2004 में संशोधन किया जाएगा। इसमें कुष्ठ रोग से जुड़े भेदभावपूर्ण प्रावधान हटाकर न्यायालय द्वारा घोषित मानसिक अक्षमता संबंधी प्रावधान शामिल किए जाएंगे।
