उत्तराखंड: 22 सितंबर से सस्ती होंगी कई वस्तुएं व सेवाएं, वित्त विभाग ने जारी की संशोधित जीएसटी दरें

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देहरादून। वित्त विभाग ने राज्य में उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की संशोधित दरें जारी कर दी हैं, जो 22 सितंबर से लागू होंगी। अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों में कमी की गई है, जिससे त्योहारी सीजन पर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।

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सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने बताया कि यह निर्णय जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में हुए फैसलों और केंद्र सरकार की अधिसूचनाओं के अनुरूप लिया गया है। कर दरों में कमी से वस्तुओं की कीमतें घटेंगी, उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी और व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कर सुधारों का सीधा लाभ आम जनता, विशेषकर निम्न व मध्यम आय वर्ग, किसानों और व्यापारियों को मिलेगा। इससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।