देहरादून। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति के तहत राज्यभर में शराब की दुकानों के नवीनीकरण और आवंटन प्रक्रिया की तिथियां तय कर दी गई हैं। सभी देशी और विदेशी शराब की खुदरा दुकानों के लिए नवीनीकरण प्रक्रिया 7 से 16 मार्च तक चलेगी।
लॉटरी से होगा शेष दुकानों का आवंटन
नवीनीकरण प्रक्रिया के बाद यदि कोई दुकान शेष रहती है, तो उसका आवंटन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए आवेदन 19 से 21 मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे।
- पहला चरण: लॉटरी 22 मार्च को निकाली जाएगी।
- दूसरा चरण: यदि दुकानें फिर भी शेष रहती हैं, तो 23 से 24 मार्च दोपहर 3 बजे तक आवेदन लिए जाएंगे और लॉटरी प्रक्रिया 24 मार्च शाम 5 बजे तक पूरी होगी।
जरूरी जानकारी कहां मिलेगी?
इच्छुक आवेदक दुकानों की सूची, राजस्व विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी आबकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.uttrakhandexcise.org.in और www.uk.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी जिला मजिस्ट्रेट, जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी आयुक्त कार्यालयों में भी उपलब्ध होगी।
नई नीति में हुए महत्वपूर्ण बदलाव
आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल के अनुसार, नई नीति शराब की खपत बढ़ाने के बजाय राजस्व वृद्धि पर केंद्रित है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
- राजस्व लक्ष्य: सरकार ने नए वित्तीय वर्ष में 5060 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे 1 अप्रैल से शराब के दामों में वृद्धि होगी।
- धार्मिक स्थलों के पास दुकानें बंद: नई नीति के तहत धार्मिक स्थलों के निकट शराब की दुकानें बंद करने का प्रावधान है।
- ओवरचार्जिंग पर सख्ती: एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचने वालों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे।
- स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा: पर्वतीय क्षेत्रों में वाइनरी संचालकों को बढ़ावा देने के लिए 15 वर्षों तक शुल्क में छूट दी जाएगी।
नई आबकारी नीति के तहत राजस्व वृद्धि और पारदर्शिता पर जोर दिया गया है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलने की उम्मीद है।