मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन का बड़ा फैसला, कक्षा 1 से 12 तक के शासकीय, अर्द्धशासकीय और निजी विद्यालयों में रहेगा अवकाश
नैनीताल। जनपद नैनीताल में भारी से बहुत भारी बारिश और खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने 7 सितंबर 2026, सोमवार को जिले के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिवसीय अवकाश घोषित कर दिया है। यह आदेश कक्षा 1 से 12 तक संचालित सभी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होगा।
जिला प्रशासन ने यह फैसला छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। मौसम विभाग ने 7 सितंबर को जनपद में अतिवृष्टि/भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। पूर्वानुमान के अनुसार जिले के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा, गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने तथा वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर होने की संभावना है।
नदी-नालों में बढ़ सकता है जल प्रवाह, भूस्खलन का भी खतरा
जिला प्रशासन के अनुसार वर्तमान में नैनीताल जिले के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो रही है। लगातार बारिश के चलते नदियों, नालों और गधेरों में तेज जल प्रवाह होने की आशंका है। वहीं संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं भी हो सकती हैं।
ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों को एक दिन के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है।
शिक्षकों और स्कूल स्टाफ को भी अवकाश
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार 7 सितंबर को विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के साथ-साथ विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण एवं कार्यालय स्टाफ के लिए भी अवकाश अनुमन्य रहेगा। इस आदेश के तहत जिले में संचालित सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय और निजी विद्यालय बंद रहेंगे।
आंगनबाड़ी केंद्र भी रहेंगे बंद
भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिले के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में भी 7 सितंबर को अवकाश घोषित किया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी, नैनीताल को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
नैनीताल शहर के आवासीय स्कूलों पर लागू नहीं होगा आदेश
जिला प्रशासन ने आदेश में एक महत्वपूर्ण अपवाद भी स्पष्ट किया है। नैनीताल शहर क्षेत्र में संचालित उन आवासीय शैक्षणिक संस्थानों और विद्यालयों पर यह आदेश लागू नहीं होगा, जहां छात्र-छात्राओं के लिए शैक्षणिक और आवासीय सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध हैं। अर्थात ऐसे आवासीय विद्यालय, जहां विद्यार्थी उसी परिसर में रहते और पढ़ते हैं, वे इस सामान्य अवकाश आदेश से बाहर रहेंगे।
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने मुख्य शिक्षाधिकारी, नैनीताल और जिला कार्यक्रम अधिकारी, नैनीताल को निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी संबंधित विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश के अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या विचलन पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नैनीताल ललित मोहन रयाल की ओर से जारी किया गया है।

