नई दिल्ली। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बैगेज नियमों को लेकर सख्ती के संकेत दिए हैं। अब रेल यात्रा के दौरान तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि सामान ढोने के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे हवाई यात्रा में होता है।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी के एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। रेल मंत्री ने बताया कि वर्तमान में भी ट्रेन के कंपार्टमेंट में यात्रियों द्वारा ले जाए जाने वाले सामान की श्रेणीवार अधिकतम सीमा तय है और तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर शुल्क लिया जाता है। आने वाले समय में इन नियमों के पालन पर और सख्ती की जाएगी।
क्लास के अनुसार सामान ले जाने की सीमा
रेलवे द्वारा संसद में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार
सेकंड क्लास:
यात्री बिना शुल्क अधिकतम 35 किलोग्राम सामान ले जा सकते हैं। आवश्यकता होने पर 70 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
स्लीपर क्लास:
इस श्रेणी में यात्री 40 किलोग्राम तक सामान मुफ्त ले जा सकते हैं। निर्धारित शुल्क अदा कर 80 किलोग्राम तक सामान ले जाने की सुविधा दी गई है।
एसी 3 टियर और चेयर कार:
इन श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अधिकतम 40 किलोग्राम सामान ले जाने की सीमा तय है, और इससे अधिक सामान की अनुमति नहीं है।
रेलवे के इस फैसले से यात्रियों को यात्रा से पहले अपने सामान की योजना बनानी होगी। तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ेगा, जिससे यात्रियों की जेब पर असर पड़ सकता है। रेलवे का कहना है कि नियमों का उद्देश्य यात्रियों की सुविधा के साथ-साथ ट्रेनों में अव्यवस्था और सुरक्षा जोखिम को कम करना है।
