आय के आधार पर सुरक्षा खतरे का दावा खारिज, हल्द्वानी निवासी नाहिद कुरैशी का शस्त्र लाइसेंस रद्द

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हल्द्वानी/नैनीताल। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय नैनीताल ने हल्द्वानी के आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा निवासी नाहिद कुरैशी पुत्र वाजिद कुरैशी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। यह निर्णय शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज अभियोग की सुनवाई के बाद लिया गया।

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि सुनवाई के दौरान नाहिद कुरैशी ने स्वयं को व्यापारी बताते हुए दलील दी कि व्यापारिक कार्यों के चलते उसे नकद धनराशि के साथ आना-जाना पड़ता है, जिससे उसके जान-माल को खतरा बना रहता है। इसी आधार पर उन्होंने शस्त्र लाइसेंस को यथावत रखने की मांग की थी।

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मामले के परीक्षण के दौरान प्रस्तुत आयकर रिटर्न के अनुसार संबंधित व्यक्ति की वार्षिक आय ₹5,78,600/- पाई गई, जिस पर लगभग ₹13,000/- आयकर अदा किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने आय विवरण और उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि इतनी आय के आधार पर किसी असाधारण या विशिष्ट सुरक्षा खतरे की पुष्टि नहीं होती, जिसके लिए शस्त्र धारण करना अनिवार्य माना जाए।

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इन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने नाहिद कुरैशी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आदेश पारित किया। आदेश जारी होते ही शस्त्र लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया।

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