BREAKING NEWS: खाद्य सुरक्षा पर प्रशासन सख्त…नैनीताल जिले में 11 कारोबारियों पर 2.35 लाख रुपये का जुर्माना

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नैनीताल। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 के अंतर्गत जनपद नैनीताल में चलाए गए प्रवर्तन अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विवेक राय द्वारा निस्तारित प्रकरणों में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 11 व्यक्तियों/खाद्य कारोबारियों पर कुल 2 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

Action Under Food Safety and Standards Act, 2006: प्रशासन की जांच में विभिन्न स्थानों पर बिना लाइसेंस खुले में मछली बिक्री, प्रतिष्ठानों में खाद्य सामग्री खुले में रखे जाने, धूल-मिट्टी, मक्खी व कीटों से बचाव की व्यवस्था न होने, एक्सपायर खाद्य सामग्री पाए जाने एवं उसके उपयोग, तथा बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार संचालन जैसे गंभीर उल्लंघन सामने आए। इन्हीं आधारों पर अलग-अलग प्रकरणों में अर्थदंड लगाया गया है।

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जुर्माने की कार्रवाई में खैरना, हल्द्वानी, सत्ताल, मल्लीताल, रामनगर, ज्योलीकोट, कालाढूंगी रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों के कारोबारी शामिल हैं। प्रमुख रूप से खैरना निवासी दीप चन्द्र जोशी पर 15 हजार, हल्द्वानी के प्रसादी लाल पर 20 हजार, सत्ताल स्थित वाईएमसीए कैंपसाइट प्रबंधन पर 20 हजार, मल्लीताल स्थित कमल नाथ ढाबा पर 20 हजार, रामनगर के रस्तोगी जलपान गृह पर 25 हजार, ज्योलीकोट की फिश शॉप और चिकन-मटन शॉप संचालकों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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इसके अलावा हल्द्वानी स्थित सती मिष्ठान भंडार, मंगल पड़ाव क्षेत्र, तथा अन्य प्रतिष्ठानों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसे निरीक्षण एवं कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने खाद्य कारोबारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सभी प्रतिष्ठान अनिवार्य रूप से लाइसेंस/पंजीकरण, स्वच्छता मानकों एवं खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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