देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई। कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए मंत्रिमंडल ने बिजली लाइन मुआवजा बढ़ाने, आवासीय नियमों में बड़े सुधार, लैंड पुलिंग स्कीम, तकनीकी शिक्षा, नागरिक उड्डयन, वित्त और सहकारिता विभाग से जुड़े अहम निर्णय लिए।
बिजली लाइन का मुआवजा बढ़ा, केंद्र के नए निर्देश लागू
कैबिनेट ने बिजली लाइन में प्रभावित होने वाली भूमि के लिए मुआवजा बढ़ा दिया है। अब टावर और उसके एक मीटर परिधि में आने वाले क्षेत्र का 200% सर्किल रेट के आधार पर भुगतान होगा।
साथ ही सर्किल रेट और बाजार मूल्य के बीच असमानता को दूर करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनाई जाएगी, जो प्रभावित भू-स्वामियों के हित में समाधान सुझाएगी।
आवास विभाग के चार बड़े निर्णय
1. ग्रीन बिल्डिंग को प्रोत्साहन
ग्रीन बिल्डिंग निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त FAR की सुविधा—
प्लैटिनम ग्रेड: 5% अतिरिक्त FAR
गोल्ड ग्रेड: 3%
सिल्वर ग्रेड: 2%
2. कॉमर्शियल एरिया में राहत
ग्राउंड कवरेज पर लगी रोक हटाई गई। सभी के लिए समान सैटबैक नियम लागू होंगे। इको रिजॉर्ट के साथ अब नॉर्मल रिजॉर्ट भी बनाए जा सकेंगे, इसके लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की जरूरत नहीं होगी। नक्शा पास कराने में लैंड यूज की बाध्यता समाप्त।
सड़क चौड़ाई मानक—पहाड़ी क्षेत्रों में 6 मीटर, मैदानी क्षेत्रों में 9 मीटर।
3. बहुमंजिला भवनों को राहत
सड़क स्तर की पार्किंग की ऊंचाई को इमारत की कुल ऊंचाई में शामिल नहीं किया जाएगा। मोटल कैटेगरी समाप्त कर दी गई है।
4. लैंड पुलिंग और टाउन प्लानिंग स्कीम को मंजूरी
लैंड पुलिंग स्कीम व टाउन प्लानिंग स्कीम को कैबिनेट की हरी झंडी मिली। यह अनिवार्य नहीं होगी। जहां टाउनशिप विकसित की जाएगी, उसके बदले भूमि मालिकों को कमर्शियल भूमि का हिस्सा मिलेगा। अमरावती सहित अन्य राज्यों में सफल मॉडलों को देखते हुए उत्तराखंड में इसे स्कीम के रूप में लागू किया गया।
वित्त विभाग
उत्तराखंड GST संशोधन अध्यादेश को मंजूरी।
तकनीकी शिक्षा
तकनीकी विश्वविद्यालय में फैकल्टी भर्ती अब लोक सेवा आयोग नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय स्तर से ही की जाएगी।
लोक निर्माण विभाग
समूह-‘ग’ कर्मचारियों को बड़ी राहत—अब 10 वर्ष सेवा पूरी करने पर सीधे जेई पदोन्नत होंगे। देहरादून में रिस्पना–बिंदाल एलिवेटेड रोड़ प्रोजेक्ट को जीएसटी छूट मिलेगी। रॉयल्टी और जीएसटी विभाग पहले जमा करेगा, बाद में इसका रिइम्बर्स होगा।
नागरिक उड्डयन विभाग
नैनी-सैणी एयरपोर्ट का संचालन अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) करेगी। सितारगंज के कल्याणपुर में पुराने पट्टों के नियमितीकरण के लिए 2004 का सर्किल रेट लागू होगा।
डेरी व सहकारिता विभाग
मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण और साइलेज योजना में सब्सिडी 75% से घटाकर 60% कर दी गई।
अन्य बड़े फैसले
सगंध पौधा केंद्र का नाम अब इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूम होगा। 15 साल पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग पर नया वाहन खरीदने में टैक्स छूट। मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी—UPSC, NET, GATE आदि की तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लासेस, लाइव लेक्चर और डाउट क्लियरिंग सुविधा उपलब्ध होगी।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय
देहरादून में अभियोजन निदेशालय मुख्यालय स्थापित होगा। निदेशक पद पर 15 वर्ष अनुभव वाला अधिवक्ता नियुक्त किया जा सकेगा। जिला स्तर पर भी अभियोजन निदेशालय बनाया जाएगा। 7 वर्ष से कम सजा वाले मामलों में अपील का फैसला जिला स्तर पर, इससे अधिक में राज्य स्तर पर होगा।
