Uttarakhand: नैनीताल जिले में लागू हुआ ‘नो हेलमेट-नो पेट्रोल’ नियम, एंट्री प्वाइंट पर भी लगे चेतावनी बोर्ड

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हल्द्वानी/नैनीताल। सड़क हादसों में लगातार हो रही मौतों और गंभीर चोटों के मामलों को देखते हुए नैनीताल जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब जनपद में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर जिलेभर में ‘नो हेलमेट-नो पेट्रोल’ अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है।

संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा) अरविंद पांडे द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी को इस संबंध में निर्देश जारी किए जाने के बाद जिले के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर नियम लागू कर दिया गया है। पेट्रोल पंप संचालकों को बिना हेलमेट आने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न देने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन विभाग और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से इस व्यवस्था की लगातार निगरानी भी कर रहे हैं।

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प्रशासन की ओर से जिले के सभी प्रमुख पेट्रोल पंपों पर ‘नो हेलमेट-नो पेट्रोल’ संबंधी जागरूकता बोर्ड लगाए गए हैं, ताकि वाहन चालकों को नियम की जानकारी पहले से मिल सके। अधिकारियों का कहना है कि अभियान का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार बनाना है।

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इसके साथ ही नैनीताल जनपद के सभी प्रमुख प्रवेश मार्गों पर टैक्सी एवं बाइक रेंटल से जुड़े प्रतिबंधों की जानकारी देने वाले सूचना बोर्ड भी स्थापित कर दिए गए हैं। इन बोर्डों के माध्यम से पर्यटकों और वाहन चालकों को जिले में लागू नियमों की पूर्व जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे अनावश्यक असुविधा से बचा जा सके और यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे।

आरटीओ अरविंद पांडे ने बताया कि हाल के समय में दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं में मृत्यु और गंभीर रूप से घायल होने के अधिकांश मामलों में हेलमेट नहीं पहनना प्रमुख कारण सामने आया है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके।

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जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान का उद्देश्य किसी को दंडित करना नहीं, बल्कि लोगों में हेलमेट पहनने की आदत विकसित करना, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और जनपद में सुरक्षित एवं अनुशासित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

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