नई दिल्ली: साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए टेलीकॉम इंडस्ट्री ने सिम कार्ड से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं, जो अब लागू हो चुके हैं। नए नियमों के तहत, अगर कोई व्यक्ति अपने आधार कार्ड से एक से अधिक सिम कार्ड लेता है, तो उसे भारी जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
सरकार ने सिम कार्ड बेचने के लिए रिटेलर्स के लिए नई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब रिटेलर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक ग्राहक के नाम पर कितने सिम कार्ड कनेक्शन हैं और यदि ग्राहक ने अलग-अलग नामों से सिम कार्ड लिए हैं, तो उसकी जांच भी की जाएगी। साथ ही, ग्राहक की फोटो अब 10 अलग-अलग एंगल्स से ली जाएगी, ताकि धोखाधड़ी की संभावना को कम किया जा सके।
नए नियमों के तहत, एक व्यक्ति अपने आधार कार्ड से अधिकतम 9 सिम कार्ड ही खरीद सकता है। यदि कोई व्यक्ति 9 सिम कार्ड से अधिक खरीदता है, तो पहली बार उल्लंघन करने पर उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, बार-बार उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की सजा का प्रावधान भी किया गया है।
इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से सिम कार्ड प्राप्त करता है, तो उसके खिलाफ 50 लाख रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। इन नए नियमों का उद्देश्य साइबर अपराधों को रोकना और सिम कार्ड के गलत इस्तेमाल को नियंत्रित करना है।