नैनीताल: एलटी सहायक अध्यापक भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, UKSSSC से एक सप्ताह में जवाब तलब

खबर शेयर करें

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एलटी संवर्ग में सहायक अध्यापकों के 1300 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायालय ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की। यह याचिका चमोली निवासी नवीन सिंह असवाल, अजय नेगी, किशन चंद्र सहित कई अन्य अभ्यर्थियों द्वारा दायर की गई थी।

यह भी पढ़ें 👉  Uttarakhand: राष्ट्रपति भवन के ‘एट होम रिसेप्शन’ में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी अल्मोड़ा की गर्विता भाकुनी, देशभर से चुने गए सिर्फ पांच युवा आपदा मित्र कैडेट

क्या है मामला?

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 18 अगस्त 2024 को एलटी सहायक अध्यापक पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच 13 जनवरी से 28 जनवरी तक की गई थी।

यह भी पढ़ें 👉  BJP पर अभिजीत दीपके के गंभीर आरोप, बोले- ‘पार्टी में शामिल होने का बनाया गया दबाव, परिवार को मिली धमकियां’

याचिका में बताया गया कि आयोग ने 1544 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था। लिखित परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी (Answer Key) जारी की गई, लेकिन बाद में इसमें संशोधन कर संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी गई।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से संबंधित वैकल्पिक सवाल का सही उत्तर पहली उत्तर कुंजी में दिया गया था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में उसे गलत घोषित कर दिया गया।

यह भी पढ़ें 👉  हल्दूचौड़ में हाथियों का हाईवे पर आतंक, मार्निंग वॉक पर निकले लोगों को दौड़ाया, मची अफरा-तफरी...Video

इस वजह से उनके अंक कम हो गए और वे चयन से वंचित रह गए। हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए UKSSSC को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

ADVERTISEMENTS

You cannot copy content of this page