उत्तराखंड: राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए में बढ़ोतरी का आदेश जारी

खबर शेयर करें

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को दो प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (डीए) देने का आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वीकृति के बाद वित्त विभाग ने यह आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार, बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा।

वर्तमान में कर्मचारियों को 53 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जिसे अब बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया है। यह लाभ राज्य सरकार के नियमित, पूर्णकालिक, कार्य-प्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मियों को मिलेगा।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: पहली कक्षा में दाखिले की उम्र सीमा में बदलाव, अब 1 जुलाई तक छह वर्ष की उम्र जरूरी

यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारक भी इस लाभ के दायरे में आएंगे। हालांकि, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी इस आदेश में शामिल नहीं हैं। उनके लिए संबंधित विभाग पृथक आदेश जारी करेंगे।

यह भी पढ़ें 👉  व्हाइट हाउस में लगी ट्रंप की तस्वीर, ओबामा की तस्वीर को हटाया गया

बढ़े हुए डीए का 1 जनवरी 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक का एरियर नकद भुगतान के रूप में किया जाएगा। 1 मई 2025 से बढ़ा हुआ डीए वेतन के साथ समायोजित कर दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें 👉  सीएम से मिलने जा रहे छात्रों को पुलिस ने रोका, छात्रा की तबीयत बिगड़ने से हालात तनावपूर्ण

अंशदायी पेंशन योजना (NPS) के तहत आने वाले कर्मियों के डीए से पेंशन अंशदान और नियोजक अंश संबंधित खाते में जमा होगा, जबकि शेष राशि नकद दी जाएगी।

सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

Ad Ad