उत्तराखंड: अनधिकृत ढाबों पर बसें रोकीं तो चालान के साथ होगी कार्रवाई: रोडवेज प्रशासन

खबर शेयर करें

देहरादून। उत्तराखंड परिवहन निगम ने रोडवेज बसों के अनधिकृत ढाबों पर रुकने को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। निगम ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यदि कोई बस निर्धारित ढाबों के अलावा कहीं और रुकती पाई गई तो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

यह भी पढ़ें 👉  National Games: महाराष्ट्र ने जिमनास्टिक में किया शानदार प्रदर्शन, कई स्वर्ण पदक जीते

महाप्रबंधक (संचालन) पवन मेहरा ने इस बाबत सभी मंडलीय प्रबंधकों और सहायक महाप्रबंधकों को पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि शिकायत मिलने पर संबंधित बसों की सघन चेकिंग की जाए।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर बरसे हरक, बोले- 'बंदर के सिर पर टोपी पहनाने जैसा हाल'

मेहरा ने बताया कि देहरादून-दिल्ली मार्ग की बसें केवल दीपमाला ढाबा (जड़ौदा, मुजफ्फरनगर) और वापसी में पंचगंगा ढाबा (भैंसी खतौली कट) पर ही रुकेंगी। इसी तरह अन्य रूटों की बसों के लिए भी निर्धारित ढाबों की सूची जारी की गई है।

उदाहरणस्वरूप, देहरादून से नैनीताल और टनकपुर जाने वाली साधारण बसें आनंद ढाबा (दाउदपुर, हाजी नजीबाबाद) पर रुकेंगी, जबकि काठगोदाम और हल्द्वानी डिपो की वॉल्वो बसों का स्टॉप दिल्ली वाइब्स ढाबा (गजरौला) होगा।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: बिजली उपभोक्ताओं को मिली राहत, अगले महीने बिल में 81 पैसे प्रति यूनिट तक की छूट

परिवहन निगम का कहना है कि यह कदम यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और यात्रा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

You cannot copy content of this page