नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में क्रिकेटर यश दयाल को राहत नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से किया इनकार

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जयपुर। आईपीएल 2025 चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के तेज गेंदबाज यश दयाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में राजस्थान उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति सुदेश बंसल की अदालत ने साफ कहा कि पीड़िता नाबालिग है, इसलिए पुलिस कार्रवाई या गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अदालत ने मामले की केस डायरी तलब करते हुए अगली सुनवाई 22 अगस्त को तय की है।

वकील ने बताया साजिश

दयाल के अधिवक्ता कुणाल जैमन ने दावा किया कि उनके मुवक्किल को फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी गाजियाबाद में इसी तरह का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी पर रोक दी थी। वकील ने आरोप लगाया कि यह एक संगठित गिरोह की साजिश है जो खिलाड़ियों को ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से इस तरह के आरोप लगाता है।

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पुलिस ने दर्ज किया है पॉक्सो एक्ट के तहत मामला

सांगानेर थाना पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता जयपुर की रहने वाली युवती है, जिसकी यश दयाल से मुलाकात क्रिकेट खेलते समय हुई थी। आरोप है कि लगभग दो वर्ष पूर्व जब वह 17 वर्ष की थी, तब यश ने उसे क्रिकेट में करियर बनाने का झांसा देकर कथित रूप से दुष्कर्म किया। इसके अलावा आईपीएल 2025 के दौरान जयपुर के एक होटल में भी दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए यश दयाल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है।

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पहले भी रह चुके हैं विवादों में

गौरतलब है कि यश दयाल पूर्व में भी विवादों में घिर चुके हैं। दो वर्ष पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कथित रूप से एक विवादित धार्मिक पोस्ट साझा की थी। हालांकि, बाद में उन्होंने सफाई दी थी कि यह पोस्ट उन्होंने खुद नहीं की थी और माफी मांगते हुए पोस्ट हटा ली थी। अब देखना यह है कि आने वाली सुनवाई में यश दयाल को कोई राहत मिलती है या पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है।