उत्तराखंड: अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपी दोषी करार, अदालत परिसर बना छावनी

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कोटद्वार। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या का दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 201 और 354 के तहत दोष सिद्ध किया है। कुछ ही देर में सजा का ऐलान किया जाएगा।

कोर्ट के फैसले पर पूरे उत्तराखंड और देश की निगाहें टिकी थीं। इसी को ध्यान में रखते हुए कोटद्वार में अभूतपूर्व सुरक्षा प्रबंध किए गए। गढ़वाल मंडल के विभिन्न जनपदों से पुलिस बल की तैनाती की गई है। अदालत परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, वहीं चार मजिस्ट्रेट और डेढ़ कंपनी पीएसी भी सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैद हैं।

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19 मई को विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी ने बचाव पक्ष की बहस का जवाब देकर सुनवाई की प्रक्रिया पूरी की थी। इसके बाद अदालत ने फैसला सुनाने की तिथि 30 मई तय की थी। उल्लेखनीय है कि 30 जनवरी 2023 से इस मामले की सुनवाई प्रारंभ हुई थी। एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष ने अदालत में 500 पृष्ठों का आरोप पत्र दाखिल किया था।

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पुलकित आर्य के वनंत्रा रिज़ॉर्ट में कार्यरत अंकिता भंडारी की हत्या के इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 47 अहम गवाहों को अदालत में परीक्षित कराया। हालांकि एसआईटी ने कुल 97 गवाह बनाए थे। करीब दो साल आठ महीने तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी पाया।

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कोतवाल रमेश तनवार ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और उत्तरकाशी से भी पुलिस बल मंगवाया गया है। अदालत परिसर के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है। एसडीएम कोटद्वार सोहन सिंह सैनी ने निषेधाज्ञा जारी कर स्पष्ट किया है कि इस दायरे में किसी भी व्यक्ति या समूह को प्रवेश, प्रदर्शन या नारेबाजी की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।