उत्तराखंड: शहीद सैनिकों के परिजनों को मिलेगी 50 लाख की अनुग्रह राशि, शासनादेश जारी

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देहरादून। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर की गई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा को सरकार ने अमलीजामा पहना दिया है। सोमवार को सैनिक कल्याण अनुभाग की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया, जिसके तहत राज्य में शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है। यह व्यवस्था आगामी 26 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी।

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मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि ही नहीं, वीरभूमि भी है। यहां के वीर जवानों ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। सरकार शहीदों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए कृतसंकल्प है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अनुग्रह राशि में वृद्धि के साथ ही वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त एवं वार्षिकी राशि में भी इजाफा किया गया है। इसके अलावा बलिदानियों के परिवार के एक सदस्य को राज्य की सरकारी सेवा में समायोजित करने का निर्णय भी लिया गया है।

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उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने भी सैनिकों के हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिनमें वन रैंक-वन पेंशन, नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण, रक्षा बजट में वृद्धि और सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करना शामिल है।

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सरकार के इस फैसले को सैन्य परिवारों और पूर्व सैनिक संगठनों ने सराहा है। इसे शहीदों के सम्मान और उनके परिवारों के प्रति राज्य सरकार की संवेदनशीलता का प्रतीक माना जा रहा है।

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