नई दिल्ली: योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। केरल के पलक्कड़ जिले की अदालत ने दोनों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट अदालत में पेश नहीं होने के कारण जारी किया गया है।
कोर्ट ने दोनों को 15 फरवरी को अनिवार्य रूप से पेश होने के लिए निर्देशित किया है। इससे पहले 1 फरवरी को अदालत ने जमानती वारंट जारी किया था ताकि दोनों आरोपी पेश हो सकें।
क्या है मामला?
यह मामला दिव्य फार्मेसी द्वारा कथित रूप से भ्रामक चिकित्सा विज्ञापन प्रसारित करने से जुड़ा है। इस विज्ञापन को लेकर केरल के ड्रग्स इंस्पेक्टर ने शिकायत दर्ज करवाई थी। अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की गैर-हाजिरी के चलते गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।
पहले भी विवादों में रहे हैं बाबा रामदेव
बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद पर इससे पहले भी भ्रामक विज्ञापन, अवमानना और ट्रेडमार्क उल्लंघन जैसे आरोप लग चुके हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इन मामलों में राहत दी थी। कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि यदि वे फिर से आदेशों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
इस ताजा घटनाक्रम के बाद अब देखना होगा कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण अदालत के सामने पेश होते हैं या नहीं।