नैनीताल: जनपद में होली (छलड़ी) का त्यौहार 15 मार्च 2025 को मनाए जाने के मद्देनजर जिलाधिकारी ने मैनुएल गवर्नमेंट आर्ड्स के पैरा-147 में दिए गए प्रतिबंधों के तहत जनपद के समस्त कार्यालयों और संस्थानों में (बैंक, कोषागार/उपकोषागार को छोड़कर) 15 मार्च (शनिवार) को स्थानीय अवकाश घोषित किया है।
अपर जिलाधिकारी पीआर चौहान ने स्पष्ट किया कि ऐसे विद्यालयों और संस्थानों में जहां 15 मार्च को सीबीएसई, किसी भी विभाग या आयोग की प्रतियोगी परीक्षाएं या अन्य परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, वहां पर यह अवकाश लागू नहीं होगा। साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि इन संस्थानों में परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए संबंधित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।