नैनीताल: गैर-विवादित नामांतरण प्रकरण समयबद्ध निस्तारित करें : डीएम

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तहसीलदारों को सख्त निर्देश, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

नैनीताल। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जिले के सभी तहसीलदारों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के न्यायालयों में भू-राजस्व अधिनियम 1901 की धारा-34 के तहत गैर-विवादित नामांतरण के अनेक प्रकरण लंबित हैं, जिससे खतौनियों को अद्यतन रखना संभव नहीं हो पा रहा और क्रेता या अंतरणकर्ता अपने विधिक अधिकारों से वंचित हो रहे हैं।

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जिलाधिकारी ने कहा कि यह स्थिति अत्यंत खेदजनक है, जबकि अंतरण की सूचना उप निबंधक, लेखपाल या पटवारी स्तर से तत्काल उपलब्ध हो जाती है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी तहसीलदार देवेन्यू कोर्ट मैन्युअल के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित 35 दिन की समयावधि के भीतर गैर-विवादित नामांतरण प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करें।

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साथ ही, विवादित मामलों में भी त्वरित सुनवाई कर निर्णय दिए जाएं ताकि जनता को अनावश्यक देरी से राहत मिल सके। जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि नामांतरण प्रकरणों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही को क्षम्य नहीं माना जाएगा।