नैनीताल: 49 नशे के इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया युवक दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 14 साल की सजा

खबर शेयर करें

नैनीताल। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रम की अदालत ने नशे के इंजेक्शन के साथ पकड़े गए बनभूलपुरा निवासी युवक को दोषी करार देते हुए शनिवार को 14 साल के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: एआई के युग में मानवता की रक्षा ज़रूरी: बंशीधर तिवारी

प्रकरण के अनुसार, 27 नवंबर 2021 को एसआई अमरपाल सिंह ने बनभूलपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि वह अपने हमराही सिपाही के साथ गश्त पर थे, तभी लाइन नंबर 18 बनभूलपुरा निवासी सलमान कुरैशी संदिग्ध अवस्था में मिला। तलाशी लेने पर उसके बैग से 49 नशे के इंजेक्शन बरामद हुए। मामले की सूचना उच्चाधिकारियों को दी गई।

यह भी पढ़ें 👉  Uttarakhand: दही में मिले कॉकरोच और मच्छर, 25 किलो नष्ट, संचालक को 14 दिन में जवाब देने का नोटिस

इसके बाद औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट की निगरानी में कुसुम रावत ने विवेचना करते हुए बरामद इंजेक्शन को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा। जांच रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि बरामद इंजेक्शन प्रतिबंधित मादक द्रव्य की श्रेणी में आते हैं।

यह भी पढ़ें 👉  Uttarakhand: सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे आधुनिक आवास, जर्जर क्वार्टरों की जगह बनेंगे नए घर

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी सलमान कुरैशी को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत 14 वर्ष की कठोर सजा और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

ADVERTISEMENTS Ad

You cannot copy content of this page