हल्द्वानी। गौलापार के दृष्टिबाधित संस्थान में दिव्यांग बच्चियों से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद संस्थान संचालक श्याम सिंह धानक को बुधवार को पॉक्सो कोर्ट से जमानत मिल गई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) सुधीर तोमर की अदालत ने उम्र, बीमारी और लंबी न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर यह राहत दी।
धानक बीते 19 माह से जेल में था। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका में बताया गया कि वह 63 वर्ष का है और बीमार है। साथ ही मामले में 14 प्रमुख गवाहों की गवाही हो चुकी है और मुकदमे के फैसले में अभी वक्त लगेगा। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया, लेकिन दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत मंजूर कर दी।
गौरतलब है कि सितंबर 2023 में दृष्टिबाधित संस्थान में पढ़ने वाली एक बच्ची ने डाक के माध्यम से तत्कालीन एसएसपी को पत्र भेजा था। उसमें आरोप लगाया गया था कि श्याम सिंह धानक उसे गलत तरीके से छूता है और विरोध करने पर पीटता है। बच्ची ने यह भी कहा था कि ऐसी प्रताड़ना उसकी तीन अन्य सहपाठी बालिकाओं के साथ भी हुई है।
इसके बाद 11 अक्तूबर 2023 को काठगोदाम थाने में धानक के खिलाफ दुष्कर्म, छेड़छाड़, धमकी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। 13 अक्तूबर को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस प्रकरण से हल्द्वानी में व्यापक आक्रोश फैला था। करीब 52 दिन बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।