हल्द्वानी। नगर निगम के नए वार्डों में व्यावसायिक भवनों का टैक्स जमा न करने वाले करदाताओं पर अब सख्ती की जाएगी। निगम प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 दिसंबर के बाद टैक्स पर मिलने वाली छूट का प्रावधान समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद टैक्स जमा करने पर करदाताओं को 25 प्रतिशत अतिरिक्त राशि चुकानी पड़ेगी।
नगर निगम की सीमा विस्तार के बाद जोड़े गए 27 नए वार्डों में मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल, होटल, रेस्टोरेंट समेत अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से इस वर्ष मई माह से टैक्स वसूली की जा रही है। इन नए वार्डों में करीब 5500 व्यावसायिक भवन चिह्नित किए गए हैं, लेकिन नौ महीने बीतने के बावजूद अब तक केवल करीब एक हजार करदाताओं से ही टैक्स जमा हो सका है। इस दौरान निगम को मात्र 54 लाख रुपये की वसूली हो पाई है।
निगम अधिकारियों के अनुसार नए वार्डों से करीब दो करोड़ रुपये से अधिक का व्यावसायिक टैक्स वसूला जाना है, लेकिन अपेक्षित वसूली नहीं होने से निगम की आय पर असर पड़ रहा है।
नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले शत-प्रतिशत व्यावसायिक टैक्स वसूली के लिए कर अनुभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित समयसीमा तक टैक्स जमा नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
