नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दीपावली से पहले एक अहम फैसला सुनाते हुए केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी है। अदालत ने कहा कि केवल नेशनल एन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (नीरी) द्वारा प्रमाणित पटाखे ही सीमित समय में जलाए जा सकेंगे।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री सिर्फ उन्हीं कंपनियों को अनुमति होगी, जिन्हें नीरी से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त है। साथ ही, बिक्री केवल अधिकृत दुकानों और निर्धारित स्थलों से ही की जाएगी। हर ग्रीन पटाखे पर क्यूआर कोड अनिवार्य होगा, जिससे उपभोक्ता उसकी प्रमाणिकता जांच सकेंगे और अवैध पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई जा सकेगी।
शीर्ष अदालत ने पुलिस और प्रशासन को विशेष निगरानी दल गठित करने के निर्देश दिए हैं, जो पटाखों के निर्माण, वितरण और बिक्री की जांच करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ग्रीन पटाखों को केवल सुबह छह से आठ बजे और शाम आठ से दस बजे तक ही जलाने की अनुमति होगी।
अदालत ने कहा कि यह व्यवस्था वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए की गई है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि अगर निगरानी सख्ती से लागू हुई, तो इस फैसले से त्योहारी मौसम में प्रदूषण स्तर घटाने में मदद मिल सकती है।